नई दिल्ली: अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हवाई यात्रा के दौरान अगर आपने ठीक से मास्क नहीं पहना तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फरमान सुनाया। हाईकोर्ट ने हवाई यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने नियम के सख्त अनुपालन के लिए घरेलू एयरलाइंस और डीजीसीए को दिशानिर्देश जारी किए।
इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई और विमान की समय-समय पर जांच शामिल है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने देखा कि यात्रियों ने हवाई अड्डे से उड़ान तक जाने के दौरान ठीक से मास्क नहीं पहन रखा था। इस स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया और तत्काल दिशानिर्देश जारी किए।
हाईकोर्ट ने कहा कि वह एक खतरनाक स्थिति के कारण आदेश पारित करने के लिए विवश हैं, जिसे न्यायाधीश ने गत 5 मार्च को कोलकाता से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान के दौरान खुद देखा था।
उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन कई ने मास्क ठुड्डी के नीचे पहन रखा था।
यह व्यवहार न केवल हवाई अड्डे से विमान में जाने के दौरान, बल्कि फ्लाइट के भीतर भी देखा गया।
यात्रियों को बार-बार टोके जाने पर कहीं जाकर उन्होंने मास्क ठीक से पहना।
न्यायमूर्ति ने कहा कि चालक दल के सदस्यों से पूछने पर बताया कि यात्रियों को मास्क पहनने के निर्देश हैं, लेकिन यदि कोई पालन नहीं करता तो वे असहाय हैं।
पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति तब है जब देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि किसी उड़ान में यात्री बंद वातानुकूलित वातावरण में होते हैं।
यात्रियों में से अगर कोई एक भी संक्रमित हो तो भी अन्य यात्रियों पर खतरनाक प्रभाव हो सकता है।
पीठ के दिशानिर्देशों में चालक दल के सदस्यों द्वारा विमान की आवधिक जांच करना शामिल है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि यात्री प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।
यदि याद दिलाए जाने के बावजूद वह प्रोटोकॉल का पालन करने से इंकार करते हैं तो यात्री के खिलाफ डीजीसीए या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसमें उसे या तो स्थायी या एक निर्धारित अवधि के लिए नो-फ्लाई व्यवस्था में डालना शामिल है।