Homeभारतपुलिस से मुआवजा की मांग की याचिका पर यूट्यूबर फेलिक्स से कोर्ट...

पुलिस से मुआवजा की मांग की याचिका पर यूट्यूबर फेलिक्स से कोर्ट ने मांगे दस्तावेज

Published on

spot_img

Court asked for documents from YouTuber Felix : तमिलनाडु पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक करोड़ मुआवजा मांगने के लिए YouTuber फेलिक्स गेराल्ड (Felix Gerald) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया, जिसमें उनके अधिकारों का हनन हुआ है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जेराल्ड को उनके दावे के समर्थन में और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

जब अज्ञात लोगों ने उठा लिया था…

जेराल्ड का दावा है कि 10 मई की रात करीब 11 बजे, जब वे दिल्ली में थे, तो उन्हें अज्ञात लोगों ने जबरन उठा लिया, जो बाद में तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी निकले।

उन्हें न तो FIR की कॉपी दी गई और न ही गिरफ्तारी का कोई आधार बताया गया। पुलिस ने उनके परिवार को भी इस कार्रवाई की सूचना नहीं दी।

इसके बाद, पुलिस ने उन्हें उनकी गिरफ्तारी के 66 घंटे बाद 13 मई को त्रिची की एक अदालत में पेश किया।मद्रास हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को फेलिक्स जेराल्ड को जमानत दे दी, लेकिन साथ ही उनके यूट्यूब चैनल को बंद करने का आदेश दिया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के इस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से चैनल बंद नहीं हुआ। अब जेराल्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ न्याय की मांग की है और दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया है।

16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

जेराल्ड के वकीलों, सूर्य प्रकाश और अविनाश कुमार, ने याचिका में तमिलनाडु सरकार और पुलिस अधिकारियों से 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी, जब हाई कोर्ट जेराल्ड द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों पर गौर करेगी। यह मामला पुलिस द्वारा किए गए तथाकथित मानवाधिकार उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

जेराल्ड की याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना उचित जानकारी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना हिरासत में लेना कानून और संविधान के अनुरूप है।

बता दें कि फेलिक्स जेराल्ड का यूट्यूब चैनल है, जिस पर उन्होंने पत्रकार और YouTuber सवुक्कू शंकर का एक इंटरव्यू प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू में सवुक्कू शंकर (Savukku Shankar) ने मद्रास हाई कोर्ट और तमिलनाडु की महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। 30 अप्रैल को प्रसारित इस इंटरव्यू के बाद, कोयंबटूर पुलिस ने 4 मई को शंकर को महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। जेराल्ड के यूट्यूब चैनल को भी FIR में शामिल किया गया था।

spot_img

Latest articles

पलामू के पांडू में मछली मारने के बहाने बाइक की चोरी, 3 गिरफ्तार

Jharkhand News: झारखंड के पलामू जिले के पांडू क्षेत्र के मुरूमातू में मछली मारने...

झारखंड विधानसभा ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मति से मंजूरी

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के अंतिम दिन गुरुवार को...

पलामू में 19 बालू घाटों की E-Auction शुरू, 5 साल के लिए नीलामी!

Jharkhand News: झारखंड के पलामू जिले में कैटेरी-2 के 19 चिन्हित बालू घाटों की...

निलंबित IAS विनय चौबे मामले में ACB ने Case Diary नहीं की पेश, 6 सितंबर को अगली तारीख

Jharkhand News: हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर (DC) रहते हुए सेवायत भूमि घोटाले (Sewaay Land...

खबरें और भी हैं...

पलामू के पांडू में मछली मारने के बहाने बाइक की चोरी, 3 गिरफ्तार

Jharkhand News: झारखंड के पलामू जिले के पांडू क्षेत्र के मुरूमातू में मछली मारने...

झारखंड विधानसभा ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मति से मंजूरी

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के अंतिम दिन गुरुवार को...

पलामू में 19 बालू घाटों की E-Auction शुरू, 5 साल के लिए नीलामी!

Jharkhand News: झारखंड के पलामू जिले में कैटेरी-2 के 19 चिन्हित बालू घाटों की...