नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi Highcourt) ने शुक्रवार को यस बैंक (Yes Bank) के सह-संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
कपूर को जमानत देने से इनकार
इससे पहले ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ने 15 सह-आरोपियों को जमानत (Bail) दी थी, जबकि कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। निचली अदालत में ED ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध की आय (Income) के सृजन में कपूर का हाथ था।
राणा ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट (Charge Sheet) पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखनी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
राणा पर आरोप है कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक (Yes Bank) को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।