Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के Trial Court के आदेश को चुनौती दी थी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ED की इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ED ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ED के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”
पिछले हफ्ते ED ने केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था।