नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के आदेश पर रोक लगा दी है।
इस आदेश में Hotel और Restaurant को खाने पर Service Charge वसूलने पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह आदेश जारी किया। यह याचिका द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने दायर की थी।
वकील नीना गुप्ता और अनन्या मारवाह के जरिए दायर याचिका में कहा गया था कि 04 जुलाई को CCPA ने आदेश जारी कर होटलों और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दिया है। याचिका में इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।
तीन तरह के रेस्टोरेंट हैं
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है तीन तरह के रेस्टोरेंट हैं। पहला वे जो सर्विस चार्ज नहीं वसूलते हैं। दूसरे जो बिना ग्राहक की सहमति के सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
और तीसरे वे जो सर्विस चार्ज को मेन्यू में प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज स्टाफ के लिए होता है।
उन्होंने कहा कि हास्पिटैलिटी सेक्टर (Hospitality Sector) में सर्विस चार्ज वसूलने की परंपरा पिछले 80 साल से चली आ रही है।