शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी, हाई कोर्ट ने…

Central Desk
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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शराब नीति (Liquor Policy) मामले में गुरुवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

ED ने CM अरविंद केजरीवाल को नौवां समन भेजा था, जिसमें उन्हें गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ Delhi High Court चले गए।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा, “हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते।”

इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

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इस मामले में दिल्ली High Court ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

केजरीवाल को ED नौ समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए थे।

उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को भी तलब किया था।

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