दिल्ली हिट एंड रन केस : FIR में IPC की ये धारा भी जोड़ी गई , ताकि आरोपी को आसानी से जमानत न मिले

News Desk
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नई दिल्ली: नव वर्ष (New year) की पूर्व संध्या पर बाहरी दिल्ली (Delhi) के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र से एक खौफनाक घटना (Incident) सामने आई।

यहां नशे में धुत युवकों (Youths) ने एक लड़की को अपनी गाड़ी से कई किलोमीटर तक घसीटा। उसका शव नग्न अवस्था में सड़क पर मिला।

मामले को लेकर बाहरी दिल्ली के DSP हरेंद्र सिंह ने बताया कि कार में बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया है। इनके खिलाफ IPC धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सोमवार को हम उनको कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस रिमांड (Police Remand) की मांग करेंगे।

दिल्ली हिट एंड रन केस : FIR में IPC की ये धारा भी जोड़ी गई , ताकि आरोपी को आसानी से जमानत न मिले- Delhi Hit and Run Case: This section of IPC was also added in the FIR, so that the accused does not get bail easily.

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 FIR में IPC की धारा 304 जोड़ी गई

मृतका का पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों के बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। FIR में IPC की धारा 304 भी जोड़ी गई है ताकि आरोपी को आसानी से जमानत न मिले।

दिल्ली पुलिस प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि कुछ चैनलों पर गलत तरीके से यह चलाया जा रहा कि सुल्तानपुरी मामले में IPC की धारा 302/376 लगाई गई है।

यह गलत है मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। पोस्टमार्टम (Post Mortem) की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चैनलों के साथी लोगों को गलत जानकारी न दें।

दिल्ली हिट एंड रन केस : FIR में IPC की ये धारा भी जोड़ी गई , ताकि आरोपी को आसानी से जमानत न मिले- Delhi Hit and Run Case: This section of IPC was also added in the FIR, so that the accused does not get bail easily.

 

इस घटना को लेकर दिल्ली के CM ने दी प्रतिक्रिया

इस भयावह घटना को लेकर दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने ट्वीट (Tweet) कर कहा कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

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