नई दिल्ली: Delhi (दिल्ली) में तीनों नगर निगमों को एक करने और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम (Election Schedule) की घोषणा कर दी गई।
दिल्ली में नगर निगम (Municipal Corporation) के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर (रविवार) को मतदान (Vote) होगा और 7 दिसंबर (बुधवार) को नतीजे आएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने आज यहां एक प्रेस वार्ता (Press Conference) में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि हमने तीनों नगर निगमों को एक करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेहद कम समय में परिसीमन और चुनाव प्रबंधन का काम पूरा किया है।
अनुसूचित जाति की 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
उन्होंने कहा कि परिसीमन (Delimitation) के बाद दिल्ली (Delhi) में अब 250 वार्ड होंगे। इनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित (Reserve) होंगे।
सभी सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका अर्थ है कि सामान्य की 104 और अनुसूचित जाति की 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
नामांकन की प्रक्रिया 09 नवंबर से होगी शुरू
विजय देव ने बताया कि दिल्ली (Delhi) में नामांकन की प्रक्रिया 09 नवंबर से शुरू होगी और 14 नवंबर तक 68 स्थानों पर सुबह 10:00 बजे से दोपहर को 3:00 बजे तक नामांकन किए जा सकते हैं।
नामांकन पत्रों (Nomination Papers) की जांच 16 नवंबर को होगी। उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपने नाम वापिस ले सकेंगे। मतदान 4 दिसंबर को रविवार को होगा और मतगणना 7 दिसंबर को की जाएगी।
करीब 55 हजार EVM मशीनों का उपयोग किया जाएगा
परिसीमन की जानकारी देते हुए विजय देव ने बताया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें (Vidhansabha Seat) हैं।
इनमें से 68 सीटें दिल्ली कैंट (Delhi Cantt) और नई दिल्ली (New Delhi) को छोड़कर दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के अंतर्गत आती हैं।
2011 की जनसंख्या के आधार पर सीटों और आरक्षित सीटों का निर्धारण किया गया है।
चुनाव के लिए इस बार 13,665 मतदान केंद्र (Polling Booth) बनाए जाएंगे। करीब 55 हजार EVM मशीनों का उपयोग किया जाएगा।
करीब एक लाख कार्मचारी को नगर निगम चुनाव में नियुक्त किया जाएगा।
दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू
उन्होंने बताया कि आज से ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो चुकी है।
रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक रहेगी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में केवल 8 लाख ही खर्च कर सकेंगे। पिछली बार यह सीमा 5.75 लाख थी।
चुनाव के लिए एक विशेष ऐप तैयार की गई है
आयुक्त ने बताया कि इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनावों में कई IT पहल की गई हैं।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए एक विशेष ऐप (App) तैयार की गई है। जिसमें मतदाता अपना नाम, पोलिंग स्थल, संबंधित उम्मीदवार की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
साथ ही इसमें शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों को अनुमति प्रदान करने के लिए एक विशेष पोर्टल (Portal) तैयार किया गया है।