श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली आफताब के अपराध को लेकर पुलिस ने पूरी की दलीलें

पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने और उन्हें छतरपुर वन क्षेत्र में तीन महीने की अवधि में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया

News Desk
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोमवार को एक ट्रायल कोर्ट (Trial Court) को बताया कि उसने आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ कथित रूप से अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर (Shradha Walker) की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोपों पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है।

पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि पूरी घटना आरोपी के दोष को लेकर एक अहम निष्कर्ष (Conclusion) पर पहुंचती है।

पूनावाला के कानूनी सहायता वकील एडवोकेट जावेद हुसैन (Advocate Javed Hussain) ने दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा।

श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली आफताब के अपराध को लेकर पुलिस ने पूरी की दलीलें- Delhi Police completes arguments regarding Aftab's crime in Shraddha murder case

अभियोजन पक्ष द्वारा एक शॉर्ट सिनोप्सिस दायर किया गया: ASJ

दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ (Manisha Khurana Kakkar) ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 25 मार्च मुकर्रर की है।

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7 मार्च को ASJ ने कहा था कि अभियोजन पक्ष (Prosecutors) द्वारा एक शॉर्ट सिनोप्सिस दायर किया गया है। प्रसाद ने कहा था कि आरोपी ताज होटल का प्रशिक्षित रसोइया है और मांस को सुरक्षित रखने के बारे में जानता है।

श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली आफताब के अपराध को लेकर पुलिस ने पूरी की दलीलें- Delhi Police completes arguments regarding Aftab's crime in Shraddha murder case

दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई: शुक्ला

पुलिस ने कहा था कि पूनावाला ने श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद सूखी बर्फ, अगरबत्ती आदि भी मंगवाई थी। Police ने आगे कहा कि अपराध करने के बाद आफताब नए रिश्ते में बंध गया। Javed Hussain ने तर्कों को संबोधित करने के लिए समय मांगा था।

21 फरवरी को शहर की एक अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को सत्र अदालत के पास भेज दिया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला (Aviral Shukla) ने कहा था, दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है, Indian Penal Code की धारा 302 (हत्या) विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है।

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पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया

अदालत ने 7 फरवरी को पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था, जो 6,000 पन्नों से अधिक का था।

पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने और उन्हें छतरपुर वन क्षेत्र में तीन महीने की अवधि में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।

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