CJI’s stand is tough in NEET case, said : सोमवार को Chief justice of india (DY Chandrachud) जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट मामले की सुनवाई की।
CJI ने सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा, यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा, यदि प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह साफ है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है। यदि प्रश्नपत्र टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक होता है, तो यह जंगल की आग की तरह फैलता है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NEET से पूछा कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम प्रश्न पत्र लीक के लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।