जमानत पर छूटे कैदियों को कोरोना वैक्सीन देने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

Central Desk
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि जो कैदी जमानत पर हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन देने का प्रबंध किया जाए।

याचिका तीन वकीलों ने दायर की है।

याचिका दायर करने वालों में वकील अभिलाषा सारस्वत, राहुल शर्मा और दीपक घई शामिल हैं। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और दिल्ली सरकार उन कैदियों को कोरोना की वैक्सीन देने का प्रबंध करे जो जमानत पर हैं।

याचिका में मांग की गई है कि जिन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई है उन कैदियों के तथ्यों को ध्यान में रखकर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई जाए।

याचिका में कहा गया है कि हाई पावर्ड कमेटी को निर्देश दिया जाए कि वो विचाराधीन कैदियों को भी कोरोना की वैक्सीन देने की अनुशंसा करे।

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हाई पावर्ड कमेटी की बैठक पिछले 14 जनवरी को हुई थी।

याचिका में कहा गया है कि हाई पावर्ड कमेटी ने अनुशंसा की थी अगर कोरोना के मामले और कम होते हैं या स्थिति वर्तमान की तरह रहती है तो इमरजेंसी पेरोल पर रिहा हुए दोषी कैदियों का पेरोल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इसके बाद जिन कैदियों को अंतरिम जमानत मिली थी उन्हें 7 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि हाई पावर्ड कमेटी ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मंडोली जेल नंबर 13 से एक कैदी पेशी पर ले जाने से पहले हुए टेस्ट में कोराना पॉजीटिव पाया गया था।

दिल्ली की जेलों की जितनी क्षमता है उससे काफी ज्यादा संख्या में कैदी रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण की संभावना ज्यादा हो सकती है।

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