Deoghar Airport Case: देवघर हवाई अड्डा मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी (Nishikant Dubey and Manoj Tiwari) के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
दोनों सांसदों पर आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही ATC को निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने के लिए धमकी दी और मजबूर किया।
सरकार को भी जवाब दाखिल करना होगा
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने इन दोनों सांसदों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा था कि IPC अपराध लागू नहीं होते हैं। क्योंकि एक विशेष अधिनियम, यानी विमान अधिनियम 1934 है। इसके अलावा, यह राय दी गई कि FIR कायम रखने योग्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 12B के अनुसार केवल DGCA को शिकायत की जा सकती है।