देवघर: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के अस्पतालों और बेड के लिए दर निर्धारित किया गया है।
आम लोग अस्पताल प्रबंधन द्वारा अधिक पैसे की मांग करने पर 104 नंबर पर काॅल कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए बुधवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया है कि निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायतों पर संबंधित अस्पताल संचालक के विरुद्ध आपदा अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्धारित दर की जानकारी उपलब्ध करते हुए बताया कि देवघर जिला अन्तर्गत एनएबीएच श्रेणी के अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का शुल्क 7,000 रुपये, बिना वैंटीलेटर के आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 8,500 रुपये एवं वैंटीलेटर युक्त आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 11,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
नाॅन एनएबीएच श्रेणी के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का शुल्क 6,500 रुपये, बिना वैंटीलेटर के आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 8,000 रुपये एवं वैंटीलेटर युक्त आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 10,500 रुपये निर्धारित किया गया है।