न्यूज़ अरोमा देवघर: उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा काली पूजा को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किया गया है।
इसके अलावे दीपावली को लेकर राज्य सरकार व एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी या पटाखा फोड़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है।
डीसी शुक्रवार को दीपावली व छठ पर्व के लेकर विधि-व्यवस्था, सुरक्षा-व्यवस्था व राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सहयोग को लेकर प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देवघर जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्त स्तर प्रदूषित श्रेणी में आते हैं। ऐसे में केवल हरित पटाखे की बिक्री करने व फोड़ने की अनुमति दी गयी है।
साथ हीं दीपावली, गुरू पर्व के दिन पटाखे शाम आठ बजे से रात्रि दस बजे तक फोड़ने की अनुमति के अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्यौहारों के समय मात्र दो घंटे तक हीं पटाखे चलाये जा सकेंगे।
छठ पर्व में सुबह छह से आठ एवं क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11ः55 से मध्य रात्रि 12ः30 चलाये जा सकेंगे।
इसके अलावे उक्त निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आईपीसी की धारा-188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 एवं अन्य संगत अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।