Jharkhand High Court: Jharkhand High Court में देवघर में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह करने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका की सुनवाई शनिवार काे हुई।
मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने संशोधन Petitionदाखिल करने के निशिकांत दुबे के आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें दो सप्ताह में संशोधन पिटीशन दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संशोधन पिटीशन दाखिल होने पर राज्य सरकार को जवाब के लिए चार सप्ताह का समय मिला है।
पूर्व में निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया था लेकिन मामले में अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। जिसे संशोधन पिटीशन के माध्यम से High Court में चुनौती दी जानी है। कोर्ट ने मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रख जारी रखी है।
देवघर के मोहनपुर थाना में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांड संख्या 281 /2024 दर्ज की गई थी। इसी केस को निरस्त करने का आग्रह उनकी ओर से किया गया।
निशिकांत दुबे पर आरोप है कि उन्होंने मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल खरीद बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था।
निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैल की तस्करी की जाती है।