देवघर: देवघर (Deoghar) के शहरी क्षेत्रों के विवाह भवनों (Marriage Halls) में रात दस बजे के बाद भी डीजे बजाए जाने वाले आठ विवाह भवन के संचालकों को नगर निगम ने नोटिस (Municipal Corporation Notice) थमा दिया।
नगर निगम ने जिन विवाह भवनों को Notice दिया गया है, उनमें वैद्वनाथ गार्डेन, कार्त्तिक प्लाजा, स्वयंवर वाटिका, हॉलिडे होम, बैजू वाटिका, महाशय भवन, बिजली कोठी एक और बिजली कोठी दो का नाम शामिल है।
विवाह भवनों प्रबंधकों पर चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा
देवघर नगर निगम के प्रशासक शैलेन्द्र लाल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर इन विवाह भवनों के प्रबंधकों को जवाब दाखिल करना है।
अगर इनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो इन विवाह भवनों को नगरपालिका अधिनियम 2011 (Municipal Act 2011) के तहत बंद करा दिया जाएगा।
नगर निगम ने इन विवाह भवनों के प्रबंधकों को पूर्व में रात 10 बजे के बाद DJ बजाये जाने की शिकायत मिलने पर चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद इनके द्वारा निगम की चेतावनी (Warning) का इन पर कोई असर नहीं पड़ा।