देवघर: मधुपुर विधानसभा उप-चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र के अधीन शांति-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से धारा-144 गुरुवार अपराह्न से मतगणना समाप्ति तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है।
यह जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने गुरुवार को दी।
उन्होंने बताया कि इस दौरान सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर, नेपालियों द्वारा खुखरी धारण तथा सिखों द्वारा कृपाण करने पर लागू नहीं होगा।
सरकारी अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही है।
उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्रों में रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है।
साथ ही बिना अनुमति के डीजे, साउण्ड बाॅक्स एवं सामान्य से तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्णतः रोक है।
ऐसा करने पर पकड़े जाने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
यह शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर से निर्वाचन प्रचार प्रतिबंधित है।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पति या किसी व्यक्तिगत सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट चिपकाना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वारा लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा।