गिरिडीह: गिरिडीह के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी जिला आपूर्ति पदाकारी (DSO) सुदेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही (Departmental Proceedings) चलाने का आदेश राज्य सरकार (State Government) की ओर से जारी किया गया है।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी पर गिरिडीह में DSO रहते जनवितरण प्रणाली की दुकान के लिए नियम विरुद्ध अनुज्ञप्ति निर्गत (Illegal License Issued) करने और निमयों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।
अप्रैल 2022 में की गई थी कार्रवाई की अनुशंसा
इस मामले में अप्रैल 2022 में जिला की ओर से कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supply Department) ने इसकी जांच भी कराई थी। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया। पूरे इस मामले में कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया। इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।
रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार करेंगे जांच
जांच संचालन पदाधिकारी रिटायर्ड IAS अरविंद कुमार (Retired IAS Arvind Kumar) को नियुक्त किया गया है। 15 दिनों में सुदेश कुमार से जवाब बचाव बयान समर्पित करने को कहा गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग (Personnel Department) द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।