नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (GoFirst) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
DGCA ने GoFirst पर यह कार्रवाई बेंगलुरु हवाईअड्डे (Bangalore Airport) पर 9 जनवरी को 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान के उड़ान भरने की घटना के संबंध में लगाया है।
विमानन नियामक (Aviation Regulator) ने इस घटना के बाद एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
गो फर्स्ट कि इन खामियों की वजह से लगाया गया जुर्माना
DGCA ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि GoFirst एयरलाइन कंपनी (Go First Airline Company) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नियामक ने कहा कि नोटिस के जवाब में GoFirst ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी की वजह से हुई।
इसके अलावा अन्य खामियां भी हुई हैं। इन सब को देखते हुए उसने एयरलाइन पर यह जुर्माना लगाया है।
घटना में शामिल एयरलाइंस के कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्यवाही
दरअसल, GoFirst की बेंगलुरू-दिल्ली फ्लाइट ने 9 जनवरी को बेंगलुरु हवाईअड्डे पर करीब 55 यात्रियों को बिना लिए ही उड़ान भरी थी। हालांकि, एयरलाइन ने 55 में से 53 यात्रियों को दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एयरलाइन ने बाकी 2 यात्रियों को रिफंड का भुगतान करने के साथ प्रभावित यात्रियों से माफी मांगी थी और घटना में शामिल एयरलाइंस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी।