धनबाद: धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने बिहार मधुबनी निवासी धर्मेंद्र यादव (Dharmendra Yadav) को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसी के साथ डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने धर्मेंद्र यादव को 100 किलो गांजा (Ganja Smuggler) के साथ पकड़ा था। प्राथमिकी बरवाअड्डा थाना प्रभारी प्रदीप चौधरी की शिकायत पर 4 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी।
क्या थी घटना
दिए गए प्राथमिकी के अनुसार थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सफारी गाड़ी पर तस्कर गांजा लेकर बंगाल की ओर से आ रहे हैं।
जिसके बाद पुलिस ने भीतिया मोड़ के पास चेकिंग (Checking) लगाई। पुलिस ने एक सफारी गाड़ी को आते देखा। गाड़ी चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। परंतु विफल रहा।