धनबाद: गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव (District and Sessions Judge First Ramesh Kumar Srivastava) की अदालत ने धनबाद (Dhanbad) कुमारधुबी निवासी (Resident of Kumardhubi) 30 वर्षीय युवक सोमेन्द्र नाथ अधिकारी की रड से मारकर हत्या (Murder) के मामले में आरोपी सुरेंद्र पासवान को उम्र कैद की सजा साथ ही 10 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की भी सजा सुनाई है। अभियुक्त (Accused) को 20 दिसंबर मंगलवार को दोषी करार दिया गया था। ‘
लोहे के रड से हमला
प्राथमिकी (FIR) मृतक के भाई मनोज कुमार अधिकारी की शिकायत पर कुमारधुबी थाने (Kumardhubi Police Station) में 14 जुलाई 19 को दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी (FIR) के मुताबिक 13 जुलाई 19 को रात 8 बजे सोमेंद्र भाई के साथ घर के दरवाजे पर मोबाइल (Mobile) चला रहा था कि तभी अमित बाउरी एवं सुरेंद्र पासवान आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे।
सोमेंद्र ने उन्हें रोका और समझा-बुझाकर घर भेज दिया। जिसके थोड़ी देर के बाद ही सुरेंद्र पासवान लोहे का रड (Iron Rod) लेकर आया और सोमेंद्र नाथ अधिकारी पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।
सोमेंद्र को आनन-फानन में जालान अस्पताल (Jalan Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां 22 जुलाई 19 को उसकी मौत हो गई।