धनबाद: जिले में सिटी सेंटर के पास प्रदर्शन के दौरान युवक की पिटाई व थूक चटवाने के मामले में गिरफ्तार भाजपा के जीतेंद्र साव और संजय शर्मा की जमानत अर्जी मंगलवार को न्यायालय ने खारिज कर दी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में मंगलवार को जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट में वादी तथा आरोपियों की ओर से संयुक्त सुलहनामा आवेदन दाखिल करने के बावजूद कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अजय त्रिवेदी और नरेंद्र त्रिवेदी उपस्थित हुए, जबकि वादी की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज अब्दुल मल्लिक उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।
अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सौहार्द का वातावरण है, इसे कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रंग दिया था। दोनों आरोपियों को पुलिस ने नौ जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
दोनों के खिलाफ आरोप है कि सात जनवरी को भाजपा की महानगर इकाई मिश्रित भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक के विरुद्ध बापू की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन कर रहे थे।
उसी समय वहां आए वासेपुर निवासी जीशान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बारे में टिप्पणी की। इसके बाद वहां मौजूद सभी भाजपाइयों ने उसके साथ मारपीट की।