मारपीट मामले में आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज

विशेष अभियोजक SC-ST केस जयदेव बनर्जी ने जमानत की अर्जी का विरोध किया। अभियुक्त झरिया थाना क्षेत्र का निवासी है

News Aroma Media
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Dhanbad Assault Cases: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने जाति सूचक शब्द कह कर चंदन कुमार पासवान (Chandan Kumar Paswan) के साथ मारपीट (Fighting) करने के आरोपी उत्तम कुम्हार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

चंदन कुमार पासवान से पैसे मांगे

विशेष अभियोजक SC-ST केस जयदेव बनर्जी (Jaidev Banerjee) ने जमानत की अर्जी का विरोध किया। अभियुक्त झरिया थाना क्षेत्र का निवासी है।

उत्तम कुम्हार के खिलाफ आरोप था कि शराब पीने के नाम पर उसने 4 जून 2023 को चंदन कुमार पासवान से पैसे मांगे थे, और पैसे देने से इंकार करने पर उसे जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित किया था और मारपीट (Beating) भी की थी।

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