रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को धनबाद में पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal Felling of Trees) के खिलाफ ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने धनबाद में वायु प्रदूषण (Air Pollution) से संबंधित जनहित याचिका को इसके साथ संलग्न करते हुए दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ छह सितंबर को करने का निर्देश दिया।
ग्रामीण एकता मंच की ओर से सबसे पहले वर्ष 2008 में धनबाद में पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal Felling of Trees) को लेकर ग्रामीण एकता मंच की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने धनबाद में पौधारोपण करने, BCCL को पेड़ पौधों को संरक्षित रखने सहित कई दिशा-निर्देश दिए थे।
वायु प्रदूषण की विकट स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई
साथ ही मामले को वर्ष 2012 में यह कहते हुए निष्पादित कर दिया था कि यदि भविष्य में याचिकाकर्ता को लगता है कि यदि पेड़ों की अवैध कटाई जारी है तो वह फिर से जनहित याचिका दाखिल कर सकता है।
कोर्ट के इस आदेश के आलोक में ग्रामीण एकता मंच द्वारा 11 साल बाद फिर से धनबाद में अवैध पेड़ कटाई को रोकने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है।
इसकी सुनवाई गुरुवार को हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि धनबाद में वायु प्रदूषण (Air Pollution) की विकट स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर ग्रामीण एकता मंच, धनबाद की ओर से एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौमित्र बारोई ने पैरवी की।