धनबाद: धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आठ उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई के हाथ अभी खाली है।
साथ ही मामले में झारखंड हाईकोर्ट की बार-बार फटकार के बाद सीबीआई मुख्यालय ने जांच अधिकारी को बदल दिया।
अब सीबीआई दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच-दो के एसपी विकास कुमार को नया जांच अधिकारी बनाया गया है। अब तक एएसपी विजय शुक्ला यह केस देख रहे थे।
नए जांच अधिकारी विकास कुमार ने कोर्ट में आवेदन देकर बतौर आइओ जेल में बंद आरोपित राहुल वर्मा और लखन वर्मा से जेल में ही तीन दिनों तक पूछताछ की इजाजत मांगी।
इसे शर्तों के साथ कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसी केस में सीबीआई ने जांच में मदद के लिए धनबाद के बहुचर्चित कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड का राजफाश करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर और स्पेशल क्राइम-2 में डीएसपी पद पर तैनात मुकेश शर्मा को भी शामिल किया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय रजनीकांत पाठक की अदालत में नए आइओ विकास कुमार ने लिखित आवेदन देकर कहा कि जांच के दौरान कुछ नए क्लू और लीड मिले हैं, जिससे इस हत्याकांड के पीछे गहरी साजिश और मास्टरमाइंड के विषय में नई जानकारियां मिली हैं। जेल में बंद आरोपितों से पूछताछ में साजिश पर कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं।
इसलिए हमें दोनों से 29 जनवरी से 31 जनवरी तक पूछताछ की इजाजत दी जाए। अदालत ने दलीलें सुन नाराजगी व्यक्त करते हुए मौखिक रूप से पूछा कि दोनों से कितनी बार पूछताछ की जाएगी, जबकि कोई नया तथ्य सामने नहीं आ रहा। बाद में कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम बार पूछताछ की अनुमति दे दी।
सीबीआई ने ऑटो चोरी के मामले में अब तक किसी गवाह को पेश नहीं किया है। आरोपितों पर आरोप है कि ऑटो रिक्शा की चोरी कर ली गई तथा साक्ष्य छिपाने के लिए उसका नंबर प्लेट बदल दिया गया था।
बाद में उसी ऑटो रिक्शा से धक्का मारकर जज की हत्या की गई थी। वहीं, जज हत्याकांड में 24 नवंबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने मामले को दौरा सुपुर्द कर सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को भेज दिया है।
सीबीआई ने सौंपी जज हत्याकांड की केस डायरी
सीबीआई ने सीबीआई की विशेष अदालत में जज हत्याकांड से संबंधित केस डायरी सौंप दी। सीबीआई इस मामले के आरोपित लखन वर्मा तथा राहुल वर्मा के खिलाफ पूर्व में ही अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था लेकिन परंतु केस डायरी अटैच नहीं थी।
आरोप पत्र के आधार पर निचली अदालत ने ट्रायल के लिए भेज दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला आरोप गठन के लिए रखा गया है। अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।
ऑटो चोरी में आरोपितों को जमानत देने से इनकार
जज की हत्या के लिए प्रयुक्त किए गए ऑटो रिक्शा की चोरी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसडीजेएम अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित लखन वर्मा तथा राहुल वर्मा को जमानत देने से मना कर दिया है।
अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों आरोपित 28 सितंबर 2021 से जेल में बंद हैं। दोनों आरोपितों को जज हत्याकांड से इस मामले में रिमांड किया गया था। सीबीआई द्वारा इस मामले में भी जांच पूरा कर अदालत के समक्ष आरोप पत्र सौंपा गया है।
अब तक क्या हुआ
28 जुलाई- ऑटो ने धक्का मारा मौत
29 जुलाई- आरोपित धनबाद और गिरिडीह से गिरफ्तार
29 जुलाई-मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने लगाई फटकार
29 जुलाई-एडीजी रैंक के अधिकारी केa नेतृत्व में एसआई गठित
30 जुलाई-सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और सीए से मांगी रिपोर्ट
31 जुलाई-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की
04 अगस्त-सीबीआई ने जांच शुरू की