धनबाद में धोखाधड़ी मामले में सिपाही को मिली जमानत

जिसे न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया है

News Aroma Media
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धनबाद: धनबाद के कुसुम बिहार कॉलोनी (Dhanbad Kusum Bihar Colony) में रहने वाले एक सिपाही पर धोखाधड़ी (Constable Fraud Case) करने का आरोप था।

जिसे न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता डेविड ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

कितने की हुई है धोखाधड़ी

सिपाही जवाहर लाल महथा (Jawahar Lal Mehta) को अग्रिम जमानत पर मुक्त मिली है। बता दें कि इसपर आरोप है कि इसने पड़ोस की रहने वाली मौनूजा मजूमदार से छल पूर्वक 4 लाख 50 हजार रुपये का कर्ज लिया था।

जिसके बाद वापस नहीं किया। जिसके बाद महिला ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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