धनबाद: बाॅलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पद्मश्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर शिकायतवाद में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मामला थाने भेजने से अदालत ने गुरुवार को इनकार कर दिया।
कोर्ट ने यह मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत में जांच के लिए भेज दिया। सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर निर्धारित की गई है।
क्या है मामला
सुनवाई के दौरान अदालत में शिकायतकर्ता इजहार अहमद उर्फ बिहारी अधिवक्ता के साथ उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि कंगना रनौत ने साक्षात्कार में बयान दिया था कि 1947 में भारत को मिली आजादी भीख में मिली थी। असली आजादी तो 2014 में मिली थी, जब मोदी की सरकार बनी।
उन्होंने अदालत में यह भी आरोप लगाया कि कंगना रनौत के बयान से आजादी के लिए बलिदान देनेवाले लोगों का अपमान किया गया और इस प्रकार का बयान राजद्रोह की श्रेणी में आता है।