धनबाद : नाबालिग से दुराचार करने के आरोपित प्रदुम्न कुमार मंडल को पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई।
पोक्सो के विशेष न्यायधीश प्रभाकर सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपित को दया का पात्र मानने से इन्कार कर दिया तथा 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।
अभियुक्त प्रदुमन सुदामडीह थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ सुदामडीह थाना में 9 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी में उसके खिलाफ 15 वर्षीय पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।