धनबाद: धनबाद में एक युवक ने अपनी पड़ोस में रह रही नाबालिग लड़की को शादी का झांसा (Marriage Hoax) देकर उसके साथ शारीरिक संबंध (Physical relationship) बनाया। और गर्भवती हो होने पर शादी का प्रलोभन देकर गर्भपात करवा दिया।
POSCO एक्ट के तहत आरोपी को सजा
इस मामले में POSCO धनबाद के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के विश्वाडीह निवासी आरोपी मुन्ना सोरेन को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 6 हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
8 लोगों ने दी गवाही
पीड़िता के भाई ने 11 फरवरी 2022 को पूर्वी टुंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR lodged) कराई थी। वहीं सुनवाई के दौरान आठ लोगों की गवाही कराई गई। जिसके बाद आरोपी को सजा हुई।