रांची: पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल आइजी बीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की है।
याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने शुक्रवार को बताया है कि निचली अदालत ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
लेकिन अभी तक संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया गया है।
इसके बाद संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आइजी और जेल अधीक्षक पर अवमानना चलने के लिए आवेदन दाखिल किया था। लेकिन निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
इसलिए याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाईकोर्ट निचली अदालत को आदेश दे कि संजीव सिंह के आवेदन पर जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाए।
निचली अदालत अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए हाई कोर्ट को सभी दस्तावेज भेजती है। इसके बाद अवमानना की कार्यवाही चलाई जाती है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया था।
इसके खिलाफ उनकी ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया था।
इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया था। लेकिन अबतक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।