धनबाद: नाबालिग छात्रा से दुराचार (Misbehavior Girl Student) करने वाले आरोपी शिक्षक को अदालत ने सज़ा सुनाई है।
शिक्षक को अदालत ने शनिवार को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि Poxo की विशेष अदालत में आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
आरोपी का परिचय
आरोपी शिक्षक रंजन कुमार आर्य केंद्रीय विद्यालय संख्या दो सरायढेला में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।
पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह (Prabhakar Singh) की अदालत ने अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
पीड़िता की मां ने की थी शिकायत
पीड़िता की मां की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ सरायढेला थाना में 31 जनवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां द्वारा कहा गया था कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा थी।
क्या थी घटना?
30 जनवरी 2017 को विद्यालय के शिक्षक रंजन कुमार आर्य ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ विद्यालय परिसर में ही छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म (Molestation and Rape) किया था।
शिक्षक रंजन कुमार आर्य ने उसे Staff Room में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और धमकाया था कि यदि किसी को जानकारी दी तो उसका TC कटवा देंगे और मार देंगे।
पुलिस ने 18 सितंबर 2017 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा 6 गवाहों की गवाही कराई गई थी। आरोपी शिक्षक फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।