धनबाद/ रांची: धनबाद में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के अभियुक्त डबलू मोदी को पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को मौत की सजा सुनाई है।
यह मामला चार वर्ष पुराना है। 29 अप्रैल 2018 को बच्ची का शव जिले के मुनिडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत जरूडीह के जंगल से बरामद किया गया था।
बच्ची की मां के आवेदन पर इस बाबत दर्ज एफआईआर में बताया गया था कि 28 अप्रैल, 2018 की रातगांव में एक घर में वैवाहिक भोज था।
गांव का डबलू मोदी अक्सर घर आता था। उस रात भी वहघर आया और गांव में हो रहे वैवाहिक भोज में खाना खिलाने के नाम पर बच्ची को साथ ले गया।
डबलू ने कहा कि एक घंटे में लौट आएंगे। देर रात डबलू अकेले लौटा और बच्ची के घरवालों से कहा कि वह भोज खाने के दौरान कहां चली गयी, यह मालूम नहीं।
डबलू उस समय शराब के नशे में चूर था। चिंतित घरवालों ने बच्ची की तलाश शुरू की। सुबह में मुनीडीह थाना प्रभारी को मामले की सूचना दी गई, लेकिन तत्काल पुलिस ने तत्काल बच्ची को खोजने में तत्परता नहीं दिखाई।
बाद में तत्कालीन एसएसपी मनोज रतन चोथे के पास शिकायत की गई तो पुलिस सक्रिय हुई। डबलू से कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो उसने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की बात कबूली।
उसकी निशानदेही पर जतूडीह जंगल से बच्ची का नग्न शव बरामद किया गया।
उसके गले, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे। शव से दूर एक तालाब के किनारे बच्ची के कपड़े और चप्पल मिले।
पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में हुई।
अदालत ने बीते 7 फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दिया था। बुधवार को इस मामले में सजा सुनाई गई।