दुष्कर्म के दोषी को विशेष अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, साथ ही…

Central Desk
1 Min Read

Dhanbad Rape Case : सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) के मामले में धनबाद (Dhanbad ) POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी चांदमारी, धनसार निवासी मुरारी शर्मा को बीस वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।

24 अक्टूबर 2023 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी

पीड़िता की मां की शिकायत पर धनसार थाने में 24 अक्टूबर 2023 को वारदात की प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक एक दिन पहले 23 अक्टूबर 2023 को आरोपी पीड़िता को झांसा देकर अपने घर ले गया और दो घंटे तक उसके साथ गलत हरकत की।

पीड़िता ने यह बात (FIR) अपने मां को बतायी. इसके बाद मां ने थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने छह दिसंबर 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था। 14 दिसंबर 2023 को आरोप तय होने के बाद लंबी सुनवाई हुई और आरोपी दोषी पाया गया। उसके बाद कोर्ट में सजा सुनाई।

Share This Article