रांची: झारखंड हाई कोर्ट में (Jharkhand High Court) गुरुवार को धनबाद में एक ट्रक में रखे 32 टन कोयला को रिलीज करने से संबंधित एक क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई हुई।
मामले में धनबाद SSP और थाना प्रभारी सशरीर अदालत में हाजिर हुए। हाई कोर्ट के (High Court) न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। धनबाद के सरायढेला पुलिस स्टेशन थाना इंचार्ज द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया।
शपथ पत्र में थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट को को बताया गया
शपथ पत्र में थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पुराना थाना भवन तोड़कर एवं इनके सामानों को हटाकर नया स्मार्ट थाना (New Smart Police Station) भवन बनाया गया।
इसे 18 जून, 2020 से उपयोग में लाया जाने लगा। नया थाना भवन के निर्माण के दौरान थाना परिसर में पड़े उक्त कांड का कोयला थाना परिसर के पीछे दबा हुआ है, जिसका कुछ अंश दिखाई पड़ता है।
अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी
कोर्ट ने शपथ पत्र एवं (Court’s Affidavit) सरायढेला थाना प्रभारी के पत्रांक 2111/2022 पर कड़ी नाराजगी जताते हुए धनबाद SSP और थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनके शपथ पत्र को अस्वीकृत कर नया शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी।
प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था
यह मामला ट्रक में 32 टन रखे हुए कोयला को रिलीज करने से जुड़ा है। 02 मई, 2012 को धनबाद में इसे अवैध कोयला (Illegal Coal) बताते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया था।
मामले को लेकर सरायढेला थाना कांड संख्या 427/ 2012 दर्ज की गई थी। धनबाद के CJM की अदालत ने दो अप्रैल 2018 को प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था।
कोयला रिलीज के लिए अदालत में पिटीशन डाला
इसके बाद प्रार्थी ने कोयला रिलीज के (Coal Release) लिए अदालत में पिटीशन डाला था। इसे धनबाद की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद कोयला रिलीज को लेकर प्रार्थी राज चौहान ने हाई कोर्ट में (High Court) क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है। इस मामले में प्रार्थी की ओर से प्रत्यूष लाला और दीपक साहू ने पैरवी की।