मध्य प्रदेश: बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग (Shaligram Garg) को जमानत मिल गई है।
शालिग्राम (Shaligram ) समेत उसके साथी राजाराम तिवारी (Rajaram Tiwari) को बीते दिन ही छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार (Arrested) कर अदालत (Court) में पेश किया था।
दोनों युवाओं पर दलित परिवार (Dalit Family) के एक शादी समारोह में तमंचा (Gun) लहराने और गाली गलौज (Swearing) करने का आरोप लगा था।
शादी समारोह में शालिग्राम देसी कट्टे की नोंक
दरअसल, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। इस Video में देखा गया कि छतरपुर जिले के गढ़ा गांव (Garha Village) में आयोजित दलित परिवार के शादी समारोह में शालिग्राम देसी कट्टे की नोंक (Shaligram desi ) पर कुछ लोगों को धमका रहा था। साथ ही गाली गलौच और मारपीट भी कर रहा था।
वायरल Video और पीड़ित परिवार की (Report)के आधार पर शालिग्राम गर्ग और उसके साथी राजाराम तिवारी पर मारपीट, धमकी देने (To Threaten), जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर IPC की धाराओं 294, 323, 506, 427 समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं 3(1)(D), 3(1)(ध), 3(2)(va) के तहत केस दर्ज किया गया था।
आरोपी Shaligram Garg को गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही जमानत मिल गई। अग्रिम विवेचना SDPO खजुराहो (Khajuraho) को सौंपी गई। इसके बाद परिवार के पूरक कथनों के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट (Arms Act) की धाराएं भी लगाई गईं।
इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को विशेष सत्र न्यायाधीश (Special Sessions Judge) उपेंद्र प्रताप (Upendra Pratap) सिंह के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके (Bond) पर जमानत (Bail)दे दी।
जमानत देने के पीछे का तर्क
जमानत देने के पीछे का तर्क (Argument) जज ने यह बताया गया कि Shaligram Gargऔर राजाराम तिवारी (Rajaram Tiwari) पर पहले किसी भी प्रकार के मामले दर्ज नहीं हैं।
वहीं, SC-ST Act और Arms Act के तहत 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान (Provision) नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई।
हालांकि, सरकारी वकील (Government Counsel) प्रवेश अहिरवार ने इस जमानत (Bail) का विरोध किया। मगर जज ने बिहार के एक मामले का हवाला देते हुए आरोपियों (The Accused) को जमानत देने की बात कही।
उधर, आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील CL पटेल (Advocate CL Patel) का कहना है कि यह कोई बड़ा और गंभीर मामला नहीं था, इसलिए न्यायाधीश (Judge) में जमानत दी है। बहरहाल, अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च होगी, जिसमें चालान पेश किया जाएगा।