DIG and SSP in Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को गुमशुदा 17 वर्षीय एक लड़की की सकुशल बरामदगी को लेकर उसकी मां के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान डीआईजी साउथ छोटानागपुर रेंज अनूप बिरथरे और रांची SSP Chandan Kumar Sinha कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे गुमशुदा लड़की के अब तक बरामद नहीं किए जाने का कारण पूछा। इस पर दोनों पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया गया कि बुधवार देर रात चांडिल के ग्रामीण क्षेत्र से लड़की को बरामद कर लिया गया है, जो लड़की को भगा ले गया था वह 45 वर्षीय व्यक्ति है। बरामद लड़की अभी पुलिस के संरक्षण में है।
कोर्ट ने लड़की को Child Welfare Committee के समक्ष प्रस्तुत करने एवं पुलिस को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार एवं अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की। 17 वर्षीय एक लड़की की सकुशल बरामदगी को लेकर उसकी मां के द्वारा दाखिल हेवियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हुई।
उल्लेखनीय है कि नामकुम की रहने वाली एक महिला ने अपनी 17 वर्षीय बच्ची के गुमशुदा होने को लेकर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
महिला का कहना है कि बुंडू निवासी जगन्नाथ महली उर्फ सुनील जो नामकुम में भी रहता है, वह उनकी बेटी को लेकर सात फरवरी 2024 से गायब है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। अब तक उनकी बेटी नहीं मिली है।