Holding Tax Warning : यदि आपने रांची नगर निगम की ओर से नोटिस मिलने के बाद भी अपना होल्डिंग टैक्स (Holding Tax ) नहीं चुकाया है, तो अब आप पर सीधी कार्रवाई होगी।
निगम के उप प्रशासक ने कहा है कि जिन लोगों को उनकी जमीन पर बने मकान का होल्डिंग नंबर (Holding Number) मिल गया है और इसके बाद भूमि पर कोई विस्तार किया है तो ऐसे लोग फिर से उस भूखंड पर कुल निर्माण का पुनर्मूल्यांकन कराकर टैक्स का जल्द भुगतान करें।
उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को 10 दिन में Holding मामले में स्वकर का निर्धारण करने को कहा गया है। गृहस्वामी से मांग सूचना की प्रतीक्षा किए बिना स्वकर तय कर TAX का भुगतान करने को कहा गया है।
इसके अलावा Holding के मामले में जुर्माना और ब्याज से बचने के लिए बकाया कर का भुगतान करके संग्राहक, निगम कार्यालय के जन सुविधा केंद्र और डोरंडा केंद्र में Online माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है।