High Court Order on RIMS : बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने RIMS निदेशक से कहा की वह संस्थान में MRI मशीन सहित अन्य मेडिकल उपकरणों (Medical Devices) का ब्योरा प्रस्तुत करें।
निदेशक को यह बताने को कहा है कि RIMS में कितने मेडिकल उपकरण चालू हालत में हैं और कितने खराब हैं।
RIMS में कहां-कहां और क्या-क्या सुधार की जरूरत है।
RIMS के विभागों को दुरुस्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। निदेशक से चार सप्ताह में सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करना है।
निदेशक डॉ राजकुमार कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। निदेशक ने अदालत को बताया कि एक MRI मशीन खराब है।
दूसरी मशीन PPP पर चल रही है। RIMS के निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है।
ज्योति शर्मा ने दाखिल किया है PIL
गौरतलब है कि प्रार्थी ज्योति शर्मा ने RIMS की व्यवस्था में सुधार करने के लिए जनहित याचिका दायर की है।
इसमें कहा गया है कि RIMS में चिकित्सक Non-Practicing Allowance लेते हैं, लेकिन वे बाहर क्लीनिक में भी प्रैक्टिस करते हैं।
RIMS में ABG मशीन का कांट्रैक्ट निकलता है, लेकिन चार साल में यह लगातार कैंसिल होता रहा है। इससे RIMS के बाहर के निजी क्लीनिक संचालकों को लाभ मिलता है।