मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, मंदिर, स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर लिया गया फैसला

News Aroma Media
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रांची: Lockdown Jharkhand – झारखंड के सभी मंदिर समेत धार्मिक स्थल खोलने का निर्देश सरकार की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा राज्‍य में कक्षा 6 से ऊपर के सभी विद्यालय खुलेंगे, क्लासों में पढ़ाई नियमित होगी।

मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में य‍ह निर्णय लिया है।

मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में य‍ह निर्णय लिया गया।

पूर्व की तरह अब कॉलेज चलेंगे। सभी कॉलेज भी नियमित रूप से खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स रात के 11:00 बजे तक खुले रह सकते हैं।

आज मंगलवार को मुख्‍यमंत्री ने मंत्री और विभागीय सचिवों के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की।

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बड़े मंदिरों में 1 घंटे में 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा छोटे मंदिरों में 50 लोगाें को जाने की अनुमति होगी।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए ये फैसले 

1. सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई l

2. धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l

3.जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।

4.धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l

5. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।

6.सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l

7. बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।

8.लगातार मास्क लगाना होगा।

1. दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।

2. पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l

3. पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।

4. मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

5. मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।

6. कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।

7. पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।

8. पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा।

9. भोग वितरण नहीं किया जाएगा।

10. पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।

11. आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।

12. संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।

13. 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।

14. खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।

15. विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।

16. जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।

17. पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।

18. ढाक की अनुमती होगी।

3. कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।

4 . स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।

5. सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।

6.  बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।

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