मेदिनीनगर: Palamu के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे (Pradeep Kumar Choubey) ने बुधवार को दुष्कर्म पीड़िता (Rape Victim) और हत्या मामले में पीड़ित परिवारों के बीच कुल 28 लाख रुपये की राशि के चेक प्रदान किए।
यह राशि झारखंड पीड़ित प्रतिकर अधिनियम (Jharkhand Victim Compensation Act) के तहत प्रदान की गई।
परिजनों को 28 लाख रुपये की कुल राशि के चेक प्रदान किए
जानकारी अनुसार क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड (Criminal Injury Compensation Board) की बैठक में पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़ितों व उनके परिजनों को 28 लाख रुपये की कुल राशि के चेक (Cheque) देने का निर्णय लिया था।
न्यायालय से पीड़ितों और उनके परिजनों को झारखंड पीड़ित प्रतिकर अधिनियम (Jharkhand Victim Compensation Act) की राशि देने की अनुशंसा की गई थी।
अब सरकार से राशि मिलने के बाद पीडीजे प्रदीप कुमार चौबे ने पीड़ितों और उनके परिजनों को 28 लाख रुपये की कुल राशि के चेक प्रदान किए।
पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव (Arpit Srivastava) ने बताया कि पॉक्सो के एक मामले में पीड़िता को आठ लाख का चेक, वहीं एक पीड़िता को सात लाख पचास हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया है।
इसी तरह हत्या (Murder) के दो केस में से एक में एक पीड़ित परिवार को सात लाख पचास हजार रुपये और एक पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का चेक (Cheque) प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अबतक 33 लाख रुपये झारखंड पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पांच केस में भुगतान किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर डालसा के द्वारा क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड (Criminal Injury Compensation Board) की बैठक आहूत की जाती है। जिसमें पीड़ितों को चिन्हित कर मुआवजा देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।