Gyanvapi Mosque: जिला न्यायाधीश अदालत (District Judge Court) के 17 जनवरी के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिंगम ने रिसीवर के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के दक्षिणी तहखाने (South Basement) को अपनी कस्टडी में ले लिया है।
जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि के रूप में, ADM (प्रोटोकॉल) प्रकाश चंद वादी और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास, उनके अधिवक्ताओं और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (AIM) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे।
काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा भी मौजूद रहे।
बाद में, अधिकारी ने मस्जिद परिसर में प्रवेश किया और बुनियादी औपचारिकताएं पूरी कीं।
सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी तय
यह प्रक्रिया व्यास वाद पर सुनवाई से पहले पूरी की गई। इसमें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने 17 जनवरी को वाराणसी के DM को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था।
व्यास के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, अदालत ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी तय की है।
AIM को पार्टी बनाते हुए, व्यास ने 25 सितंबर, 2023 को सिविल जज (Senior Division) की अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के तहखाने में श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा की अनुमति देने और DM या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को दक्षिणी तहखाने के रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी।