Departmental action against Manjunath Bhajantri: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने एवं चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के आदेश को लेकर Manjunath Bhajantri की याचिका के आदेश को चुनौती देने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) की अपील (LPA) पर साेमवार काे फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ECI की अपील को स्वीकृत कर लिया। साथ ही एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ECIकी ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पैरवी की थी। ISI की दलील थी कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए थी लेकिन हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मैटर को WPC के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया था, जिसे ईसीआई ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील (LPA) दायर चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने ECI के इस दलील को नहीं माना था कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए।
एकल पीठ ने कहा था कि यह मामला रिट पिटीशन सर्विस (WPS) का नहीं है। क्योंकि, सर्विस मैटर में एंप्लॉय एवं एंपलॉयर का संबंध रहता है।
इस मामले को कैट में ले जाना उचित नहीं
यह मामला रिट पिटीशन सिविल (WPC) का है। इस मैटर को WPC के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए हाई कोर्ट में सुने जाने का निर्देश देते हुए मामले को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश एकल पीठ ने दिया था।
एकल पीठ के समक्ष ICI की ओर से इसकी सुनवाई कैट में करने का आग्रह किया गया था। वहीं, याचिकाकर्ता मंजूनाथ की ओर से हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कभी शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए इस मामले को कैट में ले जाना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से इस WPS को WPC में बदलने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दिया गया था।
एकल पीठ में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की ओर से बताया गया था कि मंजूनाथ ने मधुपुर उपचुनाव के दौरान दुर्भावना व राजनीति से प्रेरित होकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए इन पर विभागीय कार्रवाई की जाए और आने वाले चुनाव में इन्हें इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त रखा जाए।
चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा था पत्र
एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ ने अपना पक्ष रखा था कि चुनाव आयोग, भारत सरकार ने उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि आने वाले किसी चुनाव से उन्हें अलग रखा जाए जबकि चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारी के खिलाफ इस तरह के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।
चुनाव आयोग (Election Commission) ने छह दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें मंजूनाथ को पद से हटाने एवं उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया था।
मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर एक दिन में पांच थानों में केस दर्ज करने मामले में दोषी माना था।