पलामू: पलामू में न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या (Dowry Murder) के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें की रामजीत राम को 10 साल की सजा हुई है।
2021 में हुई थी प्राथमिकी दर्ज
इस मामले में पीडिता के भाई तुलसी कुमार रवि (Tulsi Kumar Ravi) ने पांच लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी डालटनगंज थाना में कांड संख्या 89/2021 तिथि 25 मार्च 2021 को भा.द.वि कि धारा 304 बी/34 के तहत दर्ज करायी थी।
दहेज़ नही मिलने पर किया प्रताड़ित
रामजीत राम का विवाह लक्ष्मी देवी के साथ 3 मार्च 2017 को हुआ था। लक्ष्मी देवी का पति उसे कम दहेज मिलने का उलाहना देता था और मारपीट कर शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित (Mentally Abused) करते थे।
लक्ष्मी देवी मायके आने पर इन बातों की सुचना भाई गौतम कुमार रवि व तुलसी कुमार रवि (Gautam Kumar Ravi and Tulsi Kumar Ravi) तथा परिवार के अन्य सदस्यों को देती थी।
गला दबा कर की पत्नी की हत्या
तुलसी कुमार रवि ने एक बार 10 हजार तथा दूसरी बार 5 हजार रुपये ससुराल वालों को दिया था, लेकिन ससुराल वालों ने लक्ष्मी देवी के साथ प्रताड़ना (Harassment) जारी रखा। 25 फरवरी 2021 को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रामजीत राम ने लक्ष्मी देवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
10 वर्ष सश्रम कारावास
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति रामजीत राम (Ramjit Ram) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीँ अन्य चार आरोपिओं को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया।
पीडिता के परिवार को मिलेगा मुआवज़ा
इस मामले में अदालत ने पीडिता के परिवार को झारखंड पीड़ित प्रतिकर अधिनियम (Jharkhand Victim Compensation Act) की राशि उपलब्ध कराने हेतु डालसा पलामू को अनुशंसा किया है।