सिमडेगा: SDJM मंजीत कुमार साहू की अदालत ने मंगलवार को सड़क दुर्घटना (Road Accident) मामले में वाहन चालक को दोषी करार देते हुए 2 साल कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थित में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
वाहन से बच्ची को धक्का मार दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गयी
बताया गया कि 10 फरवरी, 2020 को कुरडेग प्रखंड के करमडीह निवासी कृष्ण कुमार साहू की 3 वर्षीय पुत्री माही गुप्ता घर के बाहर थी।
इसी दौरान बोलेरो पिकअप चालक झिरकामुंदा निवासी मीर नवाज हुसैन ने अपने वाहन से बच्ची को धक्का मार दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गयी थी।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार ने दलीलें पेश की।