मुंबई: क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी मामले में सोमवार को मुंबई के सत्र न्यायालय ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
सत्र न्यायालय ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को अपना पक्ष बुधवार की सुबह तक रखने का आदेश भी जारी किया है।
आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि आज सत्र न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
इस मामले में एनसीबी के वकील ने कहा कि उनकी ओर से इस संबंध में दशहरा से पहले अपना पक्ष रखा जाएगा, लेकिन जज ने एनसीबी को इस मामले में अपना पक्ष बुधवार सुबह तक रखने का आदेश दिया है।
इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। मानशिंदे ने बताया कि बुधवार की सुबह एनसीबी के पक्ष रखने के बाद दोपहर को आर्यन खान की जमानत पर जिरह शुरू होगी।
उल्लेखनीय है कि एनसीबी ने 02 अक्टूबर को कार्डिलिया द इम्प्रेंस क्रूज शिप पर छापा मारकर आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आठों आरोपित 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 08 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय में अपील करने के लिए कहा था।
इसके बाद आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका लगाई।