नई दिल्ली: न्यूयॉर्क (New York) से नई दिल्ली जा रही अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) की फ्लाइट (Flight) में एक भारतीय यात्री ने शनिवार को शराब के नशे में साथी यात्री पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया।
आरोपी की पहचान 21 वर्षीय आर्य वोहरा के रूप में हुई है, जो एक अमेरिकी विश्वविद्यालय (American University) में एक छात्र है और Airlines द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।
Airlines का कहना है कि घटना के बाद आरोपी ने माफी मांग ली थी। लेकिन, Airlines ने आरोपी पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) के एक अधिकारी ने कहा- फ्लाइट 292 में अमेरिकी यूनिवर्सिटी (American University) में पढ़ने वाला एक छात्र शराब के नशे में धुत होकर यात्रा कर रहा था। छात्र का नाम आर्य वोहरा है। उसने सोते समय पेशाब कर दी, जो लीक होकर पास बैठे यात्री पर गिर गई। इस बात की शिकायत क्रू (Crew) से की गई।
मामले में जांच कर रही पुलिस
अधिकारी ने कहा- फ्लाइट ने 3 मार्च रात 9:16 बजे New York से उड़ान भरी थी। 14 घंटे 26 मिनट की यात्रा के दौरान ये घटना हुई। आरोपी ने पीड़ित यात्री से माफी मांग ली।
इसलिए वो इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देना चाहता था। लेकिन जब Crew को पता चला तो उन्होंने पायलट (Pilot) को बताया। विमान 4 मार्च सुबह 10:12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) को मामले की सूचना दी गई।
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (Indira Gandhi Airport) पर CISF के जवानों ने विमान से उतरते ही आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) ने कहा- छात्र बहुत नशे में था। वो Crew Members की बात नहीं सुन रहा था। जब उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा गया तो वो बहस करने लगा। वो बाकी यात्रियों को परेशान कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो सो गया।
महिला यात्री के कंबल पर किया पेशाब
फ्लाइट (Flight) में किसी यात्री पर पेशाब करने का ये तीसरा मामला है। सबसे पहले 26 नवंबर 2022 को ऐसा मामला सामने आया था। तब शेखर मिश्रा नाम के आरोपी ने न्यूयॉर्क से दिल्ली (New York to Delhi) आ रही Flight में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी थी।
6 दिसंबर को पेरिस से दिल्ली आ रही एअर इंडिया फ्लाइट (Air India Flight) में नशे में धुत यात्री ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दी थी। महिला ने पुलिस में केस दर्ज कराने से मना कर दिया था। इसलिए CISF और कस्टम ने अपनी औपचारिकताएं (Formalities) पूरी करने के बाद आरोपी को जाने दिया था।