जमशेदपुर : 12 साल पुराने डकैती (Robbery) के एक मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice) सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी शंभू प्रसाद, अजय यादव, राजेश गिरी, आकाश कांत लाल, अमित कुमार और सत्यनारायण दास को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया।
इस मामले में 3 लोगों की गवाही हुई थी। घटना 25 दिसंबर 2011 की बताई जा रही है।