दुमका: आपसी सुलह-समझौता से राष्ट्रीय लोक अदालत में 1164 वादों का निपटारा करते हुए 2 करोड़ 84 लाख, 40 हजार, 657 रूपये का वसूली हुई।
इस अवसर पर प्रधान जज पियूष कुमार ने कहा कि लोगों को सुलभ और निःशुल्क न्याय देने के लिए झालसा, रांची और नालसा, दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित होती है।
लोक अदालत में छोटे मोटे दीवानी मामले, बैंक लोन, पारिवारिक वाद, मृत्यु बीमा का लाभ, सामाजिक पेंशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है।
प्रधान जज ने अदालत के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहे वादों का आसानी से आपसी-सुलह समझौता से निपटारा करना है। इससे लोगो को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में हुए निपटारा किए गए वादों का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। लोक अदालत में हुए वादों का निष्पादन अंतिम होता है।
इस अवसर पर प्रधान जज पियूष कुमार, प्राधिकार सदस्य एसपी अम्बर लकड़ा, एसडीएम महेश्वर महतो एवं जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने विभिन्न गठित बेंचों में जाकर लोगों की समस्या सुन बेंच में उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया।