Dumka Finance Company Loot: व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को Finance Company के कर्मी से नगद राशि लूटने के मामले में दोषी को दो साल के कारावास और मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया है। न्यायालय में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उस्मान अंसारी को भादवि की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया और दो साल के कारावास और मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपए भुगतान करने का फैसला सुनायी।
सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान कोर्ट में छह गवाह पेश किये गये तथा प्रतिपरीक्षण कराया गया।
APP से मिली जानकारी के मुताबिक Bharat Finance Company में S M के पद पर कार्यरत बांका जिले के अमरपुर इंग्लिश मोड़ निवासी गुंजन मंडल के लिखित आवेदन पर रामगढ़ थाना में भादवि की धारा 392 के तहत अज्ञात अपराधियों के लिए कांड संख्या 02/2022 दर्ज की गयी थी।