Dumka Rape Case: युवती को अपहरण कर एक घर में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के दोषी सोमलाल मिर्धा (Rapiest Somlal Mirdha) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश मिश्रा की अदालत ने धारा 376 में 20 साल की सजा सुनायी है।
अदालत ने दोषी युवक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 2 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दुष्कर्म की यह घटना टोंगरा थाना क्षेत्र के में हुई
अदालत ने भादवि की धारा 366 के तहत दोषी को 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भादवि की धारा 343 के तहत 2 साल की सजा सुनायी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस केस में 11 गवाहों की गवाही हुई है।
बंधक बनाकर दुष्कर्म की यह घटना टोंगरा थाना क्षेत्र के में हुई थी। सोमलाल मिर्धा ने 05 मार्च, 2020 को युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण (Kidnapped) कर लिया और रिश्तेदार के घर में कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बाद में युवती को छोड़ दिया था।